एमडी न्यूज रिपोर्टर गोंडा -अजीत यादव

गोंडा।अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) की प्रारम्भिक जाँच में पाया गया कि मु0अ0सं0 192/2026 धारा 85/74/115(2)/352 बीएनएस की विवेचना में उ0नि0 अखिलेश कुमार पाण्डेय ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों व लोकेशन की अनदेखी कर आरोप पत्र प्रेषित करने तथा प्रकरण को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने की गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। आरोप है कि विवेचक ने वादिनी को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से साक्ष्यों के विपरीत कार्रवाई की तथा उसे पुनः प्रार्थना पत्र देकर उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया जानबूझकर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही एवं कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही परिलक्षित होने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा उ0नि0 अखिलेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जाँच के आदेश दिए गए।

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