प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रांतीय रक्षक दल(पीआरडी) के जवानों को होमगार्ड सेवा के जवानों के बराबर मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पीआरडी जवानों को न्यूनतम वेतन से भी कम का भुगतान किए जाने को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और राज्य सरकार का मनमाना व अवैधानिक कृत्य करार दिया है। आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने राजवीर सिंह सहित सैकड़ों पीआरडी जवानों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याचिकाओं में कहा गया था कि याची प्रांतीय रक्षक दल में चयनित अभ्यर्थी हैं। उन्होंने बाकायदा प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उन्हें सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है लेकिन उन्हें उन्हीं के समान चयनित और लगभग वही काम करने वाले होमगार्ड जवानों के बराबर मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। याचिकाओं में कहा गया था कि होमगार्डों की नियुक्ति भी उसी प्रकार होती है, जैसे पीआरडी जवानों की होती है।

0 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *