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रिपोर्ट संदीप हमीर पुर
कालपी रोड पर बस डिपो के सामने हाईटेंशन तारों के नीचे हो रहा था निर्माण, प्रवर्तन टीम ने पुलिस की मौजूदगी में की कार्रवाई
उरई, जालौन। शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ उरई विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए कालपी रोड पर बस डिपो के सामने स्थित अनाधिकृत निर्माण को सील करा दिया। 22 अक्टूबर 2026 को जिलाधिकारी एवं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने यह कार्रवाई की।
प्राधिकरण की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, विकास क्षेत्र में करीब 290 वर्ग मीटर भूमि पर भूतल में निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 के तहत नोटिस जारी किया गया था।
विज्ञप्ति में बताया गया कि निर्माणकर्ता रहमत पुत्र मुन्ना को नोटिस दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। इसके बाद प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और संबंधित निर्माण को सील कराकर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया।
अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान उरई विकास प्राधिकरण के सचिव, जोनल अधिकारी, पुलिस बल और प्रवर्तन टीम के सदस्य मौजूद रहे। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कराने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने की अपील
उरई विकास प्राधिकरण ने भवन निर्माणकर्ताओं और विकासकर्ताओं से अपील की है कि निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराएं और निर्धारित नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने पर निर्माण सील करने, अभियोजन और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी कार्रवाई से होने वाली क्षति की जिम्मेदारी संबंधित निर्माणकर्ता की होगी।
