धर्मेन्द्र कसौधन/ब्यूरो
महराजगंज। कोठीभार थाना क्षेत्र के सिसवा बाजार स्थित एक माइक्रोफाइनेंस कंपनी की शाखा में करीब 70 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी और कंपनी की अमानत में खयानत का मामला सामने आया है। कंपनी के अधिकृत अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने तीन कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, सिसवा बाजार निवासी सोनू कुमार रौनियार कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड माइक्रोफाइनेंस कंपनी में टेरेटरी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कोठीभार थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा ऋण उपलब्ध कराने और उसकी वसूली के लिए शाखा में कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। आरोप है कि संबंधित कर्मचारियों ने कंपनी से प्राप्त धनराशि में अनियमितता करते हुए कंपनी की अमानत में खयानत की।दिए तहरीर में बताया गया कि कंपनी की ओर से जब संबंधित कर्मचारियों से धनराशि जमा करने को कहा गया तो कथित रूप से उनके साथ गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि कंपनी के ऋण धारकों से संबंधित रकम भी वापस नहीं की गई।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मामले में सूर्यप्रकाश भारती निवासी सिंहाचवर कला, गड़वार, बलिया, मोहम्मद आसिफ अंसारी निवासी पचार, कप्तानगंज, कुशीनगर और जुनैब निवासी पचार, कुशीनगर को आरोपी बनाया गया है। शिकायत में लगभग 70 लाख रुपये की धनराशि से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य और ऑडिट रिपोर्ट विवेचना के दौरान पुलिस को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 348(4), 346(5), 352 और 354(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रत्नेश कुमार मौर्य को सौंपी गई है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों, कंपनी के रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट और संबंधित वित्तीय दस्तावेजों की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी।
