विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम को लेकर जागरूकता अभियान शुरू

रिपोर्ट मनीष कांत शर्मा

बदायूँ: 25 सितम्बर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के निर्देशानुसार गांधी जयंती के अवसर पर जनपद के विभिन्न विद्यालयों में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के प्रावधानों एवं कानूनी परिणामों के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। अभियान का प्रथम चरण 25 सितम्बर से 01 अक्टूबर 2026 तक तथा द्वितीय चरण 02 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जाएगा।इसी क्रम में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के तत्वावधान में राजकीय इंटर कॉलेज, बदायूँ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ श्री विवेक संगल की गरिमामयी अध्यक्षता में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

कार्यक्रम में अपर सिविल जज (सी.डी.) /त्वरित न्यायाधीश/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ श्री अंकित रस्तोगी ने भी प्रतिभाग किया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश श्री विवेक संगल ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने लैंगिक अपराधों से बचाव, सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार की पहचान तथा व्यक्तिगत सुरक्षा के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुचित घटना की जानकारी बिना संकोच विश्वसनीय अभिभावक, शिक्षक अथवा अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को दी जानी चाहिए।प्रभारी सचिव श्री अंकित रस्तोगी ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बालिकाओं को शिक्षित होने के साथ-साथ अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने बालिकाओं को गुड टच एवं बैड टच के संबंध में विस्तार से जानकारी दी तथा किसी भी असहज अथवा अनुचित व्यवहार की स्थिति में तत्काल अपने अभिभावक या शिक्षक को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।इसी क्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूँ श्रीमती रेखा शर्मा द्वारा सिगलर मिशन गर्ल्स इंटर कॉलेज, जनपद बदायूँ में भी विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को उनके विधिक अधिकारों तथा पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई। उन्हें लैंगिक अपराधों से संरक्षण के संबंध में विस्तारपूर्वक जागरूक किया गया।श्रीमती रेखा शर्मा ने छात्राओं को इंटरनेट का सुरक्षित एवं उचित उपयोग करने तथा सामाजिक माध्यमों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने अश्लील सामग्री से दूरी बनाए रखने, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने तथा अच्छी शिक्षा के साथ सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रमों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ का समस्त स्टाफ, पराविधिक स्वयंसेवक, राजकीय इंटर कॉलेज एवं सिगलर मिशन गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, शिक्षकगण, कर्मचारीगण तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।—-

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