प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिली जरूरी सूचना, टोल-फ्री नंबर 14447 पर भी कर सकते हैं शिकायत दर्जहाथरस, 26 सितंबर 2026। जनपद में पिछले 25 सितंबर से विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने की स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग ने बीमित किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उप कृषि निदेशक हाथरस ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत एवं बीमित किसानों से फसल क्षति की सूचना 72 घंटे यानी तीन दिन के भीतर दर्ज कराने की अपील की है।कृषि विभाग के अनुसार जिन किसानों की फसलों को बेमौसम बारिश अथवा तेज हवाओं के कारण नुकसान हुआ है, उन्हें निर्धारित समयसीमा के अंदर अपनी फसल क्षति की सूचना संबंधित स्तर पर दर्ज करानी होगी। समयसीमा के भीतर सूचना प्राप्त होने के बाद संबंधित बीमा कंपनी द्वारा नियमानुसार फसल क्षति का सर्वेक्षण एवं आकलन कराया जाएगा।टोल-फ्री नंबर 14447 पर दर्ज करा सकते हैं सूचनाबीमित किसान अपनी फसल में हुई क्षति की सूचना टोल-फ्री नंबर 14447 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा किसान यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क करके भी फसल क्षति की जानकारी दे सकते हैं।किसान चाहें तो उप कृषि निदेशक कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर उसमें अपनी फसल क्षति का विवरण दर्ज कराकर भी सूचना जमा करा सकते हैं।72 घंटे की समयसीमा का रखें विशेष ध्यानकृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि फसल क्षति की सूचना दर्ज कराने में देरी न करें। क्षति होने के 72 घंटे के अंदर सूचना दर्ज कराना आवश्यक है, ताकि संबंधित बीमा कंपनी द्वारा समय से फसल का सर्वेक्षण एवं क्षति का आकलन कराया जा सके और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।उप कृषि निदेशक ने जनपद के सभी बीमित कृषकों से अपील की है कि प्राकृतिक आपदा के कारण यदि उनकी फसल को नुकसान हुआ है तो वे निर्धारित 72 घंटे की समयसीमा के भीतर फसल क्षति की सूचना अवश्य दर्ज कराएं, जिससे सर्वेक्षण के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
रिपोर्ट राजा पाठक

