23 अक्टूबर को मतदान समाप्ति तक देशी-विदेशी शराब, बीयर और भांग की दुकानों पर रहेगी पाबंदी

महराजगंज। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने मतदान दिवस 23 अक्टूबर 2026 को मतदान समाप्ति तक जनपद की सभी मदिरा एवं भांग की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, जनपद में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों, बीयर शॉप, मॉडल शॉप, भांग की दुकानों के साथ संबंधित थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों पर भी बंदी लागू रहेगी। निर्धारित अवधि के दौरान इन दुकानों को पूर्णतः बंद रखना अनिवार्य होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि इस बंदी अवधि के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन का यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदान को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

रिपोर्ट: एमडी न्यूज़, महराजगंज

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