
पुलिस ने धारा 14(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट के तहत के एक बाइक को किया कुर्क
• मूल्य करीब कुर्क के दौरान बाइक का मूल्य ₹15,000/- था।
सूरज गुप्ता
सिद्धार्थनगर।
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत एवं अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण में एवं उपजिलाधिकारी नौगढ़ कल्याण सिंह मौर्या के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक लोटन राजेश कुमार गुप्ता द्वारा गुरुवार को मु0अ0सं0- 47/2024 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना मोहाना से सम्बन्धित अभियुक्त सलीम उर्फ भुड्डूर पुत्र बाबूल्लाह ग्राम भगवानपुर टोला महलपुर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने नाम से क्रय की गई 01 अदद टीवीएस मोटर साइकिल न0- UP 55 S 2015 को विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत धारा 14(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। वहीं कुर्क की गयी सम्पत्ति में एक अदद टीवीएस मोटर साइकिल नं0- UP 55 S 2015 (कीमत ₹15000/- लगभग पन्द्रह हजार रुपये) थे। इस दौरान कुर्क करने वाली टीम में उपजिलाधिकारी नौगढ़ कल्याण सिंह मौर्या, प्रभारी निरीक्षक लोटन राजेश कुमार गुप्ता,
थानाध्यक्ष मोहाना अनूप कुमार मिश्र, हेड कांस्टेबल संजय गुप्ता, कांस्टेबल सौरभ कुमार सिंह मौजूद रहें।
