रिपोर्ट-अखिलेश राजपूत
कन्नौज /आपको बताते चले कि न्यायालय जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा वाद संख्या 527/2026 में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार बनाम नवाब सिंह व वीरपाल उर्फ नीलू यादव निवासी ग्राम अडंगापुर थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज द्वारा अवैध एवं अनियमित ढंग से अर्जित की गयी चल/अचल संपत्तियों को जब्त/कुर्क किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए गए थे|

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