देवकली तीर्थ सेवा ट्रस्ट की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार समेत विपक्षी पक्षों को तीन सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

17 सितंबर 2026 को न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने आदेश दिया कि जवाबी हलफनामे के बाद याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल कर सकता है।

मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

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By MD News

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