वाराणसी में सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली का सनसनीखेज मामला: अधिवक्ता की शिकायत पर लालपुर-पाण्डेयपुर थाने में FIR दर्ज

वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय के एक अधिवक्ता को सोशल मीडिया के जरिए सुनियोजित तरीके से ब्लैकमेल करने, फर्जी आईडी बनाकर मानहानिकारक पोस्ट वायरल करने, जान से मारने की धमकी देने और 10 लाख रुपये की अवैध रंगदारी मांगने के गंभीर मामले में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR सं. 0355/2026) दर्ज की गई है। यह मुकदमा 3 नवंबर 2026 को दर्ज किया गया है।
मुख्य बिंदु:
किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा: पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 352, 351(3), 356(2), 308(2) और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 67 के तहत FIR दर्ज की है।
नामजद आरोपी: इस प्रकरण में आकांक्षा ओझा, अनाहिता गोस्वामी, आदित्य ओझा, अवनीश त्रिपाठी, मंजू ओझा और अन्य अज्ञात सहयोगियों को आरोपी बनाया गया है।
ब्लैकमेलिंग और हनीट्रैप का गंभीर आरोप: तहरीर के मुताबिक, आरोपियों द्वारा फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निजी चैट, स्क्रीनशॉट और छेड़छाड़ की गई सामग्री को वायरल कर सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का भय दिखाया गया और 10 लाख रुपये की अवैध रंगदारी मांगी गई।
पूर्व आपराधिक इतिहास: शिकायत में यह भी खुलासा किया गया है कि इसी कार्यप्रणाली (Modus Operandi) का उपयोग करते हुए पूर्व में भी अन्य लोगों को निशाना बनाया गया है, जिसके संबंध में मुंबई के ओशिवरा थाने में भी मामला दर्ज है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए लालपुर-पाण्डेयपुर थाने के निरीक्षक कमलेश कुमार यादव को जांच सौंपी गई है, और पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है।

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