धर्मेन्द्र कसौधन(एमडी ब्यूरो)
महराजगंज। जनपद के कोठीभार थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती के साथ कथित रूप से कई बार शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से मुकरने तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोठीभार क्षेत्र के एक गांव निवासी रेखा(काल्पनिक नाम) करीब 20 वर्षीय युवती ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि कुशीनगर जनपद के पड़रौना थाना क्षेत्र के हरका गांव निवासी अभिषेक (करीब 25 वर्ष) से उसकी जान-पहचान रिश्तेदारी के माध्यम से हुई थी। युवती का आरोप है कि आरोपी ने उससे शादी करने का भरोसा दिलाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

पीड़िता के मुताबिक, जब भी वह शादी की बात करती थी तो आरोपी उसे आश्वासन देता था कि वह उसी से शादी करेगा। आरोप है कि 3 सितंबर 2026 को आरोपी कोर्ट मैरिज करने की बात कहकर उसके घर आया और रात में वहीं रुका। अगले दिन उसे तैयार कर महराजगंज लाया, लेकिन उसे छोड़कर चला गया। बाद में फोन पर आरोपी ने अपनी मां की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए कोर्ट मैरिज की बात टाल दी।
युवती का आरोप है कि अगले दिन फोन करने पर आरोपी ने उनके बीच बने संबंधों को भूल जाने की बात कही और ऐसा न करने पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने तथा हत्या कराने की धमकी दी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसने पहले स्थानीय कोठीभार थाने में शिकायत की और पुलिस अधीक्षक महराजगंज को भी रजिस्ट्री के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोठीभार पुलिस ने 5 नवंबर 2026 को एफआईआर संख्या 0342/2026 दर्ज की है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 69 एवं 351(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक दिव्या प्रकाश को सौंपी गई है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपों की सत्यता विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
