बदायूँ : 23 मार्च। माध्यम शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को सकुशल एवं शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु 23 मार्च से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश 12 अप्रैल 2022 तक प्रभावी रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में बोर्ड परीक्षा केन्द्रों के क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ऋतु पुनिया ने उक्त आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी बदायूं

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