बदायूं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के दायरे में अब सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट संचालक ही नहीं होंगे। सभी तरह के खाद्यान्न एवं पेय पदार्थों के विक्रेताओं को इसके दायरे में लाया गया है। इसी क्रम में राशन डीलर (कोटे) की दुकान एवं शराब संचालकों के साथ मंडियों में पंजीकृत व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। चंद्रशेखर मिश्रा सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड ने बताया कि जिले के सभी तहसीलों में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की तरफ 30 जून तक कैंप लागये जाएंगे। प्रदेश में संचालित शराब की दुकानें, कोल्ड स्टोरेज, मंडी परिषद, थोक विक्रेता, ट्रांसपोर्टर, वितरक, फुटकर विक्रेता सभी तरह के खाद्यान्न एवं पेय पदार्थों के विक्रेता खाद्य पंजीकरण अवश्य कराएं।
सदर तहसील में गुरुवार को 182 बिसौली 180, दातागंज 80 कैंप लगाकर पंजीकरण किए गए। जनपद में अब तक लगभग 650 पंजीकरण हो चुके है ।जनपद की तहसीलों में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धनंजय शुक्ला, खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ भूपेंद्र कुमार, राजीव कुमार, शम्भू दयाल,देवकांत, यतीश कुमार ने कैंप में शामिल होकर फूड पंजीकरण कराए।

✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी बदायूं

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