बहुआयामी समाचार/मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट
गोला गोकरणनाथ खीरी।
ओमप्रकाश के कातिल अब पारुल की हत्या करने का बुन रहे हैं ताना-बाना,खुले आम घूम रहे हैं ओमप्रकाश के कातिल,अब पारुल को दे रहे हैं जान से मार देने की धमकी।कोतवाली फूलबेहड़ की निवासिनी पारुल पत्नी ओमप्रकाश ने बताया कि उसके पति ओमप्रकाश की सन् 2020 में रामू यादव निवासी श्रीनगर कोतवाली फूलबेहड़ व इंद्रेश निवासी गदाईपुर कोतवाली सदर ने पारुल के पति ओमप्रकाश की दर्दनाक हत्या कर दी थी। फूलबेहड़ पुलिस ने ओमप्रकाश के मर्डर केस की वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़िता पारुल का कहना है कि उसने मजबूर होकर सक्षम न्यायालय में पेश होकर वाद प्रस्तुत किया, वादनी के वाद संख्या 289/2022 की अपराध धारा 302/114 -आईपीसी की धारा के अंतर्गत पेश किए गए वाद को संज्ञान में लेते हुए सक्षम न्यायालय ने हत्यारोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कोतवाली फूलबेहड़ को इस निर्देश के साथ आदेशित किया कि रामू यादव निवासी श्रीनगर व इंद्रेश निवासी गदाईपुर कोतवाली सदर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।

सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वारंट के अनुपालन में फूलबेहड़ पुलिस की हीला हवाली देखते हुए कोर्ट ने हत्यारोपियों के खिलाफ जारी एनबीडब्लू वारंट के अतिरिक्त हत्यारोपी के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए कोतवाली फूलबेहड़ को आदेशित किया, कोर्ट के आदेश के बावजूद फूलबेहड़ पुलिस ने हत्यारोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। पीड़िता पारुल का यह भी कहना है कि हत्यारोपियों के सहबाजू के समान रनधीर पुत्र नन्हू व सनद यादव पुत्र तुला अब पारुल को यह धमकी देते हैं कि वाद संख्या 289/2022 की वादनी पारुल पत्नी ओमप्रकाश की हत्या कर देने के बाद ही वह जेल जायेंगे।
वर्जन– कोतवाल अवध राज सिंह सेंगर का कहना है कि पारुल के पति ओमप्रकाश के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा,उनके खिलाफ सक्षम न्यायालय ने आईपीसी के तहत गैर जमानती व सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत जारी किया गया वारंट उनके संज्ञान में है, हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, उनकी तलाश जारी है।
