बाराबंकी। आज दिनांक 29.08.2025 को क्षेत्राधिकारी रामनगर सुश्री गरिमा पंत द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम “Prevention of Sexual Harassment” (POSH) अधिनियम” के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। POSH अधिनियम 2013, के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न के कृत्यों के रोकथाम, निवारण, जाँच एवं महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और अनुकूल कार्यस्थल बनाने से सम्बन्धित है। उक्त कार्यशाला में यौन उत्पीड़न निवारण समिति के सदस्यों व जनपद बाराबंकी के समस्त थानों/कार्यालयों पर नियुक्त महिला अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहीं।

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