धर्मेन्द्र कसौधन/राष्ट्रीय ब्यूरो
सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) योग्यता हासिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने विभिन्न पक्षों द्वारा दायर की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं (Review Petitions) खारिज कर दी हैं। हालांकि, शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए अदालत ने TET उत्तीर्ण करने की अनिवार्य समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर अब 3 साल कर दिया है।
’द हिंदू’ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ (Bench) ने इन पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला सुनाया।


अब 31 अगस्त 2028 तक का समय
अदालत के इस आदेश के बाद अब TET पास करने की आखिरी तारीख जो पहले अगस्त 2027 (31 अगस्त 2027) तय की गई थी, उसे एक साल और आगे बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब सभी संबंधित शिक्षकों के पास 31 अगस्त 2028 तक TET परीक्षा उत्तीर्ण करने का मौका होगा। 1 सितंबर 2028 से सभी के लिए TET उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो जाएगा।
याचिकाएं खारिज, मगर समय सीमा में बड़ी राहत
कानूनी जानकारों का कहना है कि हालांकि कोर्ट ने मुख्य याचिकाओं पर कोई राहत न देते हुए उन्हें खारिज कर दिया है, लेकिन समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करना उन हजारों शिक्षकों के लिए एक बड़ी संजीवनी साबित होगा जो तय समय सीमा को लेकर दबाव में थे। अब शिक्षकों को अपनी योग्यता साबित करने और परीक्षा पास करने के लिए पूरा एक साल अतिरिक्त मिल गया है।
