धर्मेन्द्र कसौधन/ब्यूरो
महाराजगंज। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित पुरस्कार योजना वर्ष 2026-27 के तहत जनपद महाराजगंज की पात्र ग्रामोद्योग इकाइयों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि विभागीय योजनाओं—’मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’ एवं ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है।
किन्हें मिलेगा लाभ और क्या हैं शर्तें
योजना के तहत जनपद महाराजगंज में न्यूनतम 3 वर्ष पुरानी (यानी 01 अप्रैल 2023 से पूर्व) वित्तपोषित एवं स्थापित ऐसी ग्रामोद्योग इकाइयां, जो निरंतर कार्यरत हैं और उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, वे इस पुरस्कार योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि, जिन उद्यमियों को गत वर्षों में यह पुरस्कार मिल चुका है, उनके आवेदन दोबारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवेदन में क्या विवरण देना होगा
इच्छुक उद्यमियों को अपने आवेदन-पत्र में निम्नलिखित जानकारियां शामिल करनी होंगी:
इकाई का नाम व पता
मोबाइल नंबर
योजना एवं उद्योग का नाम
उत्पाद का नाम/प्रकार
वित्तपोषण का वर्ष
बैंक द्वारा वितरित धनराशि
उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार सृजन का पूरा विवरण
पुरस्कार की राशि
जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित उद्यमियों में से मण्डल स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में आने वाले उद्यमियों को क्रमशः 15,000 रुपये, 12,000 रुपये और 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। उद्यमियों के चयन का मुख्य आधार “न्यूनतम पूंजी निवेश पर अधिकतम रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयां” होगा।
कहां और कब तक करें आवेदन
इच्छुक और पात्र उद्यमी निर्धारित तिथि 25 जून 2026 के अपराह्न (शाम) 05:00 बजे तक अपना आवेदन-पत्र ‘कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, कमरा नंबर-52, विकास भवन, महाराजगंज’ में जमा करा सकते हैं। नियत समय के बाद मिलने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
