मेरठ: सरूरपुर थाना क्षेत्र के खिवाई चौराहे पर बिना अनुमति जुलूस निकालने के मामले में पुलिस ने फारूक हसन समेत छह नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक 25 अगस्त 2026 की शाम करीब 5:30 बजे आरोपी बैनर लेकर पैदल मार्च कर रहे थे। पुलिस का आरोप है कि इससे सार्वजनिक मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ और प्रशासन द्वारा धारा 163 BNSS के तहत जारी आदेश के बावजूद जुलूस निकाला गया।

मामले में पुलिस ने BNS की धारा 190, 223 और 285 के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

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