MD न्यूज़
जिला महाराजगंज
रिपोर्टर स्वामीनाथ कुमार

सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति अथवा महिला के प्रति अभद्र टिप्पणी करना अपराध है

बृजमनगंज में महिला प्रत्याशी की सोशल मीडिया फोटो पर अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी: BDC प्रतिनिधि समेत दो पर मुकदमा दर्ज

बृजमनगंज, महराजगंज। आगामी क्षेत्र पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा नेत्री के सोशल मीडिया पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी करना बीडीसी प्रतिनिधि को पड़ा भारी । वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि द्वारा महिला प्रत्याशी के फोटो पर अभद्र टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में बृजमनगंज पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

बताते चले की भाजपा नेत्री कुसुम प्रजापति पत्नी गौरीशंकर, निवासी महुलानी खास, थाना बृजमनगंज ने थानाध्यक्ष को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने दिनांक 26/08/2026 को आगामी क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था।
आरोप है कि इसे देखकर वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विवेक चौहान पुत्र सीताराम, निवासी खुशियालजोत, थाना बृजमनगंज ने उनके फोटो के नीचे अभद्र टिप्पणी कर व्हाटसअप से अपने दोस्त जवाहिर पुत्र जानेन्द्र बहादुर, निवासी अवध नगर, बृजमनगंज को भेज दिया।
जब इसकी जानकारी होने पर पीड़िता दिनांक

28/08/2026 को पूछने के लिए उनके गाँव गई, तो गाँव
के बाहर ही विवेक और उसका दोस्त जवाहिर मिल गए। आरोप है कि दोनों ने पूछने पर भद्दी-भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी और कहा – “तुम्हें जान से मार देंगे, न रहोगी न चुनाव लड़ोगी।” और निर्वाचन क्षेत्र में उनके चरित्र को लेकर गंदी-गंदी बातें कहने लगे, जिससे वे बहुत आहत हुईं।

पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना बृजमनगंज पुलिस ने दिनांक 02/09/2026 को थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र के आदेश पर आरोपी 1. विवेक चौहान पुत्र सीताराम – निवासी खुशियालजोत थाना बृजमनगंज

  1. जवाहिर पुत्र जानेन्द्र बहादुर – निवासी अवध नगर थाना बृजमनगंज पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 79, धारा 351(3) धारा 352 सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है l
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