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एम डी न्यूज़ मथुरा से संवाददाता-जितेंद्र ठाकुर आगरा मंडल ब्यूरो प्रमुख की खास रिपोट

बिना स्वीकृति निर्माण पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, दो स्थल सील

मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) ने अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। उपाध्यक्ष लक्ष्मी नागप्पन के निर्देश और सचिव आशीष कुमार के मार्गदर्शन में प्राधिकरण की टीम ने बिना स्वीकृत मानचित्र और अनुमति के किए जा रहे दो निर्माण स्थलों को सील कर दिया। कार्रवाई से अवैध निर्माण कराने वालों में हड़कंप मच गया।

पहली कार्रवाई भादल-सौख क्षेत्र में की गई। यहां राम किशोर द्वारा करीब 200 वर्ग मीटर के भूखंड पर बिना किसी स्वीकृत मानचित्र और अनुमति के आगे की तरफ चार दुकानों एवं व्यावसायिक निर्माण कराया जाना पाया गया। प्राधिकरण की ओर से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27(1) के तहत वाद संख्या MTDA/Z4/ANI/2026/0000996 दर्ज करते हुए नोटिस जारी किए गए थे। निर्माण से संबंधित स्वीकृत मानचित्र और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर सोमवार को स्थल को सील कर दिया गया।

इसी क्रम में दूसरी कार्रवाई गोवर्धन क्षेत्र के ग्राम जतीपुरा-गाठौली रोड पर की गई। यहां अजीत मोहन कौशिक द्वारा करीब 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति के होटल अजीत पैलेस का संचालन किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान स्थल पर निर्माण और संचालन से संबंधित कोई स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। मामले में वाद आईडी संख्या MTDA/Z2/00001269 दर्ज की गई थी। आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर प्राधिकरण की टीम ने होटल स्थल को भी सीलबंद कर दिया।

प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में अनधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों और बिना स्वीकृति भवन निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उपाध्यक्ष लक्ष्मी नागप्पन के निर्देशन में समय-समय पर अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी भूखंड पर निर्माण कराने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में सीलिंग या अन्य कार्रवाई से बचा जा सके।

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