उत्तर प्रदेश/बदायूँ : जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय कुमार सिंह, एसपीआरए सिद्धार्थ वर्मा, एसपी सिटी आलोक मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट बृजेश कुमार सिंह, तथा समस्त उप जिलाधिकारियों एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों के साथ सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में स्क्रीनिंग कमेटी कीं बैठक आयोजित की।
डीएम ने निर्देश दिए कि ऐसे व्यक्तियों के शतप्रतिशत शस्त्र जमा कराए जाएं जो व्यक्ति जमानत पर रिहा हुए हो, जिनका अपराधिक इतिहास हो जो पहले किसी समय दंगे में सम्मिलित रहे हो विशेष रूप से निर्वाचन की अवधि में जिनसे परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 108, 109 तथा 110 सपठित धारा 116 के अंतर्गत बंधपत्र निष्पादित कराया गया हो, जिनके द्वारा कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष निर्वाचन में बाधा उत्पन्न की जा सकती है।

डीएम ने निर्देश दिए कि स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीनिंग का कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करें और यह कार्रवाई प्रत्येक दशा में 09 दिसंबर तक पूर्ण कर ली जाए। स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पश्चात उम्मीदवारी वापस लेने के दिनांक से पहले लाइसेंसी को आग्नेयास्त्र जमा करने हेतु व्यक्तिगत नोटिस देगा और उसे यह सूचित कि आग्नेयास्त्र जमा करने में विफल होने पर उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन संस्थित किया जाए। लाइसेंसी तत्काल और प्रत्येक दशा में नोटिस प्राप्ति के 05 दिवस के अंदर आग्नेयास्त्र जमा करेगा । लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंसी को उसकी रसीद प्रदान करेगा ।

स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। कोई लाइसेंसी इस निर्धारित अवधि के अंदर यदि अग्नेयास्त्र जमा कराने में विफल पाया जाएगा, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन का उत्तरदाई होगा। जिला प्रशासन जमा किए गए आग्नेयास्त्र के सुरक्षित अभिरक्षा की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। जिला प्रशासन का यह दायित्व होगा कि जमा किए गए समस्त आग्नेयास्त्र निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के पश्चात तत्काल लाइसेंसीज़ को वापस हो जाएं। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जा चुका है। डीएम ने समस्त प्रभारी निरीक्षक एवं थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगर पालिका, नगर पंचायत की सीमा से 10 किलोमीटर रेडियस में आने वाले शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा कर यह अवगत कराना सुनिश्चित करें कि आपके थाना क्षेत्र में कितने शस्त्र लाइसेंस प्रचलन में है तथा उनके सापेक्ष कितने शस्त्र लाइसेंस नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जमा कराए जाने हैं।

✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी (बरेली मंडल) 9058426315

0 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed