हरदोई। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के जज सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने दो बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।मल्लावां कस्बे के एक मोहल्ला निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि पति आवारा किस्म का है। उसके दो बेटे और दो बेटियां हैं। पति बेटियों को पीटता था। इसका विरोध करने पर 2016 में उसे घर से निकाल दिया था।इसके बाद समझौता होने पर वह वापस पति के घर आ गई थी। इसके बाद पति उसकी बड़ी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म करता था। छोटी को भी डरा-धमकाकर उसके साथ भी दुष्कर्म किया था।बेटियों ने उसे पूरी घटना बताई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही थी।अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, क्षितिज दीक्षित ने बताया कि न्यायाधीश ने दो पक्षों को सुनने के बाद पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

रिपोर्ट पुनीत शुक्ला

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