रिपोर्ट:राहुल राव(मध्यप्रदेश)



मध्यप्रदेश।जिला नीमच में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान 1.ट्रक क्रमांक RJ 09 GC 4839 चालक सुरेश पिता कन्हैयालाल मीणा नि अवलेश्वर राजस्थान, 2. मोटर सायकल क्रमांक MP 44 ZA 3641 चालक सुल्तान सिंह पिता वर्दीचंद राव निवासी ग्वालटोली नीमच, 3. मोटर सायकल क्रमांक MP 44 MG 6375 चालक रामलाल पिता घीसुलाल नायक निवासी धनेरिया कला नीमच जो अपने वाहन को लहराते हुए चलाकर ला रहे थे ।

वाहन चालको को रोक कर नाम पता पुछा जिनके मुहॅ से शराब की बदबू आ रही थी जिनका ब्रिथ एनालाईजर से परीक्षण करने पर शराब पीने की पुष्टि होने पर मोटर व्हीुकल पंचनामा बनाये जाकर धारा 185 मोटर व्हीीकल एक्टब का प्रकरण बनाकर माननीय न्याययालय पेश किये गए माननीय न्यायालय द्वारा उक्तर वाहन चालको को क्रमश: 21000/-, 10000/- , 10,000/- इस प्रकार माननीय न्याायालय द्वारा कुल 41,000/- रूपये अर्थदण्डक से दण्डित किया गया ।
इसके अतिरिक्त आज दिनांक को यातायात पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान ओव्हर स्पीड वाहन के विरूद्ध 37 चालान बनाकर 37,000/-, सीट बेल्ट के 04 चालान समन राशी 2,000/ रूपये, प्रतिबंधित क्षेत्र ( नो इंट्री ) 01 वाहन चालक के विरूद्ध चालान बनाकर समन राशी 5,000/ रूपये तथा अन्य वाहन चालको के विरूद्ध कुल 09 चालान बनाये जाकर समन राशी 4,500/- रूपये वसूल की गई । इस प्रकार कुल चालान 54 चालान बनाये जाकर समन राशी 89,500/ रूपये वसूल की गई ।
नोट- यातायात पुलिस आमजन से अपील करती है कि शराब पीकर तथा ओव्हर स्पीड में वाहन न चलाये तथा अपने वाहनों में फर्राटेदार सायलेंसर, प्रेशर हार्न व सर्चिंग लाईट का उपयोग ना करे । अन्य था उचित वैधानिक दण्डारत्माक कार्यवाही की जायेगी ।
यातायात पुलिस
नीमच (म. प्र.)

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