बाल दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का किया आयोजन

सूरज गुप्ता

सिद्धार्थनगर : बाल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा-निर्देश तथा जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनोज कुमार तिवारी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर द्वारा राजकीय इण्टर कालेज नौगढ़ सिद्घार्थनगर तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी ग्राउण्ड सिद्घार्थनगर में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त विशेष जागरूकता शिविर में प्रधानाचार्य दया शंकर यादव राजकीय इण्टर कालेज नौगढ़, नायब तहसीलदार नौगढ़ माधुर्य यादव, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी अजीत कुमार दूबे, प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज नौगढ़ राम नवल सिंह, सहायक अध्यापक राजकीय इण्टर कालेज नौगढ़, सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, सहायक अध्यापक राजकीय इण्टर कालेज नौगढ़, मानवेन्द्र कुमार दूबे, सहायक अध्यापक राजकीय इण्टर कालेज नौगढ़, बाल गोविन्द्र मौर्य, सुपरवाइजर (सी0एच0एल0) रीना यादव व राजकीय इन्टर कालेज नौगढ़ की छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं। राजकीय इण्टर कालेज नौगढ़ सिद्घार्थनगर के छात्र-छात्राओं को बाल दिवस के अवसर पर जिज्ञासु होने, विज्ञान तकनीकी गणित, विभिन्न प्रकार के कलाओं के प्रति उत्कृष्ठ ज्ञान व योगदान हेतु प्रेरित किये जाने के विषय में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान देने वाले स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू की विशेषताओं व उनके सपनों के विषय में विस्तार से बताया गया, जिसमें विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से उपस्थित छात्र-छात्राओं को उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी कि ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक की 01 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के संक्रमण के कारण मृत्यु हो गयी हो वे माता/पिता या माता-पिता की मृत्यु से 02 वर्ष के भीतर निर्धारित प्रारूप पर ग्राम विकास या पंचायत अधिकारी या विकास खण्ड या लेखपाल या तहसीलदार या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत बच्चों के देख-रेख हेतु निर्धारित संस्थाओं में आवासीय सुविधा 0 से 18 वर्ष के बच्चों की देखरेख हेतु प्रति माह 4000/- रूपये, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्रवेश, बालिकाओं के विवाह हेतु 01 लाख 01 हजार रूपये, उच्चतर माध्यमिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष के बच्चों को लैपटाप/टैबलेट तथा बच्चों की चल-अचल सम्पत्ति के कानूनी सुरक्षा के प्रावधान दिये गये हैं। जिला संरक्षण अधिकारी के कार्यालय द्वारा बच्चों को चाइल्डलाइन 1098, वीमेन हेल्पलाइन 181, वीमेन पाॅवर लाइन 1090 व साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारें में विस्तार से बताया गया तथा किसी आपदा कालीन अवस्था में उपरोक्त नंबरों पर निःशुल्क काल करने हेतु बताया गया। राजकीय इण्टर कालेज नौगढ़ सिद्घार्थनगर के प्रधानाचार्य द्वारा बाल दिवस के मौके पर उपस्थित छात्र-छात्राओं में चाकलेट का वितरण कराया गया तथा बच्चों को अपने व अपने देश के भविष्य के लिये गंभीरतापूर्वक ज्ञार्नाजन करने व देश की प्रगति में अपने सकारात्मक योगदान हेतु प्रेरित किया गया। तत्पश्चात बेसिक शिक्षा अधिकारी ग्राउण्ड पर शिक्षा विभाग सिद्घार्थनगर की ओर से आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों के बीच जाकर वीमेन पाॅवर लाइन 1090, वीमेन हेल्पलाइन 181, चाइल्डलाइन 1098 के बारें में बताया गया तथा मेडिकल कालेज के छात्र-छात्राओं के साथ मिलकर बाल दिवस के अवसर पर नशामुक्ति अभियान को बल दिये जाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया। जहां विभिन्न प्राइवेट व शासकीय विद्यालय के बच्चे बड़ी मात्रा में उपस्थित रहे एवं नशामुक्ति हेतु मेडिकल कालेज के छात्र व छात्राओं द्वारा जन-जन तक जागरूकता फैलाये जाने के उददेश्य से ग्राउण्ड में कैण्डल लगायी गयी जिसे सायंकाल के समय प्रज्जवलित किया जायेगा। उक्त शिविर में मनोज कुमार पराविधिक स्वयं सेवक (अधिकार मिश्र) भी उपस्थित रहें।

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