✒️ आलोक मालपाणी

बदायूं/उत्तर प्रदेश : कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी निधि श्रीवास्तव ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित करते हुए बताया कि है कि जनपद बदायूँ में वर्ष 2025-26 हेतु प्रथम चरण वी ई-लॉटरी के पश्चात् अवशेष अव्यवस्थित देशी मदिरा दुकान अर्सिस (शॉप आईडी0-13390) कुल 01 दुकान का ई-लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि ई-लॉटरी हेतु ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, आवेदन करने एवं प्रोसेंसिग फीस का भुगतान 17 मार्च 2025 को मध्यान्ह 12ः00 बजे से 23 मार्च 2025 को सायं 05ः00 बजे तक किया जाएगा। द्वितीय चरण की ई-लॉटरी 27 मार्च 2025 समय पूर्वान्ह 11ः00 बजे से समाप्ति तक कलेक्ट्रेट सभागार में होगी तथा 02 अप्रैल 2025 को सांय 06ः00 बजे तक द्वितीय चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्र ई-लॉटरी पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। जनपद बदायूँ में देशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकान अर्सिस (शॉप आई0डी0-13390) का आवंटन ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने के इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की उक्त दुकान का आवश्यक विवरण एवं शर्ते जनपद की वेबसाइट www.budaun.nic.in तथा ई-लाटरी पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर देखी जा सकती है।

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