संवाददाता अर्पित कुमार त्रिवेदी,

(हरगांव)पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हरगांव पुलिस ने वांक्षित हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल,

हरगांव सीतापुर न्यूज़,

पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व निंयत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही/शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर विशाल गुप्ता के नेतृत्व में थाना हरगांव पुलिस टीम थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडेय, उपनिरीक्षक लल्ला गोस्वामी,उपनिरीक्षक रंजीत सिंह यादव,आरक्षी अर्पित सिंह,विष्णु गुप्ता,व सर्विलांस टीम /स्वाट टीम उत्तरी सीतापुर मु.आ.बेजनाथ व्दिवेदी,अनुज,अंकुर बालियान के द्वारा मु0अ0सं0 283/25 धारा 103(1)/238 बीएनएस में वांछित एवम् प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. मोबीन खाँ पुत्र नईम खाँ निवासी मो0 पिपरा थाना हरगांव जनपद सीतापुर 2. मो0 उशामा पुत्र मुफीद अली निवासी मो0 पिपरा थाना हरगांव जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया है।गौरतलब रहे कि दिनांक 26.07.2025 को सलमान पुत्र रफीक खां निवासी भुडवारा थाना गोला जनपद लखीमपुर खीरी का शव ग्राम नूरपुर में गुल्ले के प्लान्ट के पीछे खेत में मिला था। मृतक सलमान के भाई साहिल खां पुत्र रफीक खां द्वारा थाना हरगांव पर सूचना दी गई थी कि मेरा भाई सलमान दिनांक 21.07.2025 को अपने घर से उधारी के पैसे मोबीन खां पुत्र नईम खां निवासी ग्राम पिपरा थाना हरगांव जिला सीतापुर से लेने को कहकर तथा मोबीन की कार वापस करने गया था। उसके बाद दिनांक 22.07.2025 को मेरे भाई का मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद मेरे भाई सलमान का कहीं कुछ पता नहीं चला। दिनांक 25.07.2025 को मेरे भाई सलमान का शव हरगांव थाना क्षेत्र में मिला।मेरे भाई सलमान का मोबीन खां पुत्र नईम खां पर रुपया बकाया था। मोबीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह रुपया हडपने के लिए मेरे भाई की हत्या कर दी।प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हरगांव पर मुकदमा अपराध संख्या 283/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगणो की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर , घटना में प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट डिजायर कार न0 UP41AN6500 बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि सलमान के पास मेरा करीब 01 लाख रूपया बकाया था। मैं अपना पैसा सलमान से मांग रहा था ।सलमान पैसा देने में आनाकानी कर रहा था। उसी बात को लेकर हमारी कहासुनी हो गई और मुझसे सलमान को गोली लग गई। फिर हमने शव को खेतों में छिपा दिया था। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस व 25(1-बी) आर्मस एक्ट की बढोत्तरी करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने बताया कि जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध निरंतर एवम् प्रभावी कार्यवाही इसी प्रकार चलती रहेगी।

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