AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पर हुआ मुकदमा दर्ज। महाराजा सुहैल देव के ऊपर की अभद्र टिप्पणी।

एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पुत्र अज्ञात व फिरोज बागवान पुत्र अज्ञात के विरुद्ध भारतीय न्याय दंड संहिता बीएनएस 2023 की धारा 196(1)बी व 353(2) के अंतर्गत उन पर पुलिस एफआईआर दर्ज जांच शुरू कर दी है।

ज्ञात हो कि यह एफआईआर उनके पर उनके द्वारा महाराजा सोहेल देव पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दर्ज की गई है उन पर आरोप है कि उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को उन्होंने अपने भाषण में लूटेरा कहां है जिससे आमजन में काफी आक्रोश व्याप्त है जिससे सामाजिक सौहार्द खराब करने का उन्होंने प्रयास किया है।

यह टिप्पणी उन्होंने 14 सितंबर 025 को त्रिमुहानी रोड स्थित फिरोज बागवान के घर पर बिना कोई अनुमति प्राप्त किया आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहां है मामले के संबंध में हिंदू रक्षा दल के जिला महामंत्री तिलक राम मिश्र पुत्र रामचंद्र मिश्र शेखदाहिर वैद पुरवा थाना को०देहात की तहरीर पर दर्ज हुआ मुक़दमा,,,,,,

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