ब्रेकिंग न्यूज़ भरतपुर एम डी न्यूज़ रिपोर्टर जितेंद्र आगरा मंडल ब्यूरो प्रमुख ग्रीन_आतिशबाजी_बिक्री_के_लिए_लाइसेंस..भरतपुर। दीपावली के पर्व को लेकर जिला प्रशासन भरतपुर ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष दीपावली के अवसर पर केवल ग्रीन आतिशबाजी सामग्री की ही बिक्री की अनुमति होगी, वह भी निर्धारित अस्थाई लाइसेंस के तहत। जिला कलेक्टर कमर चौधरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, एनसीआर के अंतर्गत आने वाले भरतपुर जिले में 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। इसलिए ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री के लाइसेंस के लिए इच्छुक व्यक्ति नगर निगम आयुक्त या संबंधित नगरपालिका अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त कर 18 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, पुलिस सत्यापन, फोटो, शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। चिन्हित स्थानों पर पटाखा दुकान लगाने के लिए भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस या चिन्हित स्थानों के अलावा अन्यत्र पटाखों की बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकान में केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे और धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विक्रेताओं को अग्निशमन यंत्र, पानी व मिट्टी से भरी बाल्टी जैसी सुरक्षा व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि दीपावली पर केवल अनुमत स्थानों से ही ग्रीन पटाखों की खरीद करें और नियमों का पालन कर त्यौहार को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाएं।

