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सरकार की तरफ से बड़ी चौंकाने वाली खबर
एम डी न्यूज़ चैनल
रिपोर्टर प्रमोद कुमार लखनऊ
बिना बर्थ रजिस्ट्रेशन वाले नागरिक सिर्फ 27 अप्रैल 2026 तक की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सरकार ने साफ किया है कि उस तारीख के बाद किसी भी हालत में डेट नहीं बढ़ाई जाएगी साठी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन एक्ट 2023 को 1 अक्टूबर 2023 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है अब बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अलग-अलग सरकारी कामों के लिए एक जरूरी सोर्स डॉक्यूमेंट का तौर पर किया जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट को नागरिकता का एक मजबूत सबूत माना जाएगा बहुत से लोग गलती से मानते हैं कि सब स्कूल सर्टिफिकेट में जन्म की तारीख ही काफी है या गलती ना करें पहले नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख 14 में 2020 थी अब इसे बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 तक कर दिया गया है बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जुड़वाने के लिए नागरिकों को बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दो सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स जैसे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं की क्लास पासपोर्ट पैन कार्ड या आधार कार्ड के साथ अप्लाई करना होगा साथ ही रजिस्ट्रेशन का बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के सेक्शन 10 और महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन का बर्थ एंड डेथ रूल्स 2000 के अनुसार कानूनी तरीकों से भी जन्म रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है अगर आपके पास अपने परिवार के सदस्यों के जन्म या मृत्यु के रिकॉर्ड नहीं है तो पक्का करें कि वह रजिस्टर्ड हो लगभग 75% सीनियर मुसलमान के पास जन्म और शादी के रिकॉर्ड नहीं है बहुत से लोग सिर्फ हाई या पासपोर्ट तैयारी के दौरान रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं अब बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के तहसील ऑफिस से जन्म रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है बहुत से मुसलमान को इस बारे में पता नहीं है या वह इस पर ध्यान नहीं देते रहे हैं सावधान रहे क्योंकि यह भविष्य में एक समस्या बन सकते हैं स्कूल कॉलेज में एडमिशन नौकरी विदेश यात्रा और दूसरी जरूरी जरूर के लिए वक्त सर्टिफिकेट की जरूरत होती है कई परिवार अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लेकिन कुछ अभी नहीं कर रहे हैं सरकार ने एक बार फिर मौका दिया है उन लोगों के नाम जोड़ने का जिनका नाम 1969 से पहले या बाद में बिना नाम के रजिस्टर हुआ था जनता की मांग पर राज के स्वास्थ्य विभाग ने या इंतजाम किया है और सभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज को एक नोटिफिकेशन भेजा गया है पहले घर पर डिलीवरी ज्यादा होने की वजह से बर्थ रजिस्ट्रेशन अक्सर नहीं होता था 15 साल पुराने बिना नाम वाले जन्म रिकॉर्ड भी नाम जोड़ा जा सकता है क्या जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आधार कार्ड की तरह किया जा सकता है अभी तक आधार कार्ड को मुख्य पहचान डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट का इस्तेमाल इंटरनेशनल लेबर पर मंजूर पहचान डॉक्यूमेंट के तौर पर भी किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के के मुताबिक या अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार लिए हैं अंदर स्टेट के लिए या खबर अभी तक नहीं है नोट कृपया या जानकारी अपने सभी भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें धन्यवाद

