दिनांक 23.12.2025
विषय:-सड़क-सुरक्षा एवं जीवन-रक्षा के उद्देश्य से ई-रिक्शा चालकों को रिफ्लेक्टर जैकेट वितरण तथा ई-रिक्शाओं पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाने के संबंध में

वाराणसी से सहायक ब्यूरो सलीम जावेद

आज दिनांक 23 दिसंबर 2025 को सड़क-सुरक्षा एवं जीवन-रक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन तथा पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय के आदेशानुसार श्री शिवहरी मीणा, अपर पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय, कमिश्नरेट वाराणसी की उपस्थिति में श्री अंशुमान मिश्रा, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात, कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा एक विशेष सड़क-सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया।
उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत नगर क्षेत्र में रात्रिकालीन दृश्यता सुनिश्चित करने हेतु ई-रिक्शा चालकों को निःशुल्क रिफ्लेक्टर जैकेट वितरित की गईं तथा ई-रिक्शा के अग्र, पृष्ठ एवं पार्श्व भागों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए, जिससे कोहरा, धुंध, अंधकार एवं कम रोशनी की परिस्थितियों में ई-रिक्शा दूर से ही स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हों और सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सके।
इस अवसर पर सहायक पुलिस आयुक्त यातायात द्वितीय श्री प्रवीण कुमार, टी.आई. मुख्यालय सहित यातायात पुलिस के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान ई-रिक्शा चालकों को संबोधित करते हुए अधिकारियों द्वारा सड़क-सुरक्षा, यातायात अनुशासन एवं जन-जीवन की रक्षा के दृष्टिगत विस्तृत, स्पष्ट एवं अनिवार्य दिशा-निर्देश दिए गए:-

निर्देश

  1. सभी ई-रिक्शा चालक रात्रि के समय, प्रातःकालीन कोहरे तथा कम दृश्यता की स्थिति में रिफ्लेक्टर जैकेट पहनना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
  2. ई-रिक्शा पर लगाए गए रिफ्लेक्टर टेप को हटाना, ढकना, क्षतिग्रस्त करना अथवा पेंट/विज्ञापन से छिपाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
  3. प्रत्येक ई-रिक्शा चालक वाहन संचालन से पूर्व हेडलाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, टायर एवं बैटरी सिस्टम की दैनिक जांच सुनिश्चित करेगा।
  4. बिना कार्यशील हेडलाइट अथवा खराब प्रकाश व्यवस्था के साथ ई-रिक्शा संचालन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
  5. ई-रिक्शा में ओवरलोडिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी तथा निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाई जाएगी।
  6. सभी चालक निर्धारित गति सीमा का पालन करते हुए सुरक्षित, संतुलित एवं अनुशासित वाहन संचालन करेंगे।
  7. गलत दिशा में वाहन संचालन, बिना संकेत मोड़ काटना, अचानक ब्रेक लगाना एवं लापरवाह ड्राइविंग सख्त रूप से वर्जित रहेगी।
  8. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन, ईयरफोन अथवा हेडफोन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  9. सवारी को केवल निर्धारित एवं सुरक्षित स्थानों पर ही बैठाया व उतारा जाएगा।
  10. भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, चौराहों, स्कूल-कॉलेज, अस्पतालों एवं धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष सतर्कता एवं धीमी गति अपनाई जाएगी।
  11. वर्षा, कोहरा अथवा प्रतिकूल मौसम की स्थिति में सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी।
  12. ई-रिक्शा को सड़क के मध्य, मोड़ पर, नो-पार्किंग क्षेत्र अथवा ऐसे स्थानों पर खड़ा नहीं किया जाएगा, जिससे यातायात बाधित हो।
  13. यातायात पुलिस द्वारा की जाने वाली चेकिंग, सत्यापन एवं यातायात प्रबंधन कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा।
  14. किसी भी दुर्घटना, तकनीकी खराबी अथवा आपात स्थिति में तत्काल नजदीकी थाना या यातायात पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होगा।
  15. ई-रिक्शा चालक सवारियों के साथ शालीन, संयमित एवं सहयोगात्मक व्यवहार बनाए रखेंगे।
  16. यह स्पष्ट किया गया कि यातायात नियमों के उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
  17. सभी ई-रिक्शा चालक यह समझें कि सड़क-सुरक्षा केवल प्रशासन का दायित्व नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है।
  18. नियमों का पालन कर चालक न केवल अपनी, बल्कि सवारियों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
  19. कमिश्नरेट वाराणसी में यदि कही रिफलेक्टर आदि लगाये जाने के सम्बन्ध में अवैध वसूली इत्यादि की जानकारी होने पर तत्काल सम्बन्धित को सूचित करें।
  20. भविष्य में रिफ्लेक्टर जैकेट न पहनने, रिफ्लेक्टर टेप न लगाने अथवा यातायात नियमों के उल्लंघन की स्थिति में पहले चरण में चेतावनी दी जाएगी, किंतु लापरवाही की पुनरावृत्ति होने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि शीत ऋतु के दौरान कोहरा, धुंध एवं कम दृश्यता के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, विशेषकर ई-रिक्शा जैसे खुले एवं धीमी गति से चलने वाले वाहनों में ऐसे रिफ्लेक्टर जैकेट एवं रिफ्लेक्टर टेप का उपयोग केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक प्रभावी जीवन-रक्षक सुरक्षा उपाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं की रोकथाम, जन-सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं यातायात अनुशासन की स्थापना है।
    ई-रिक्शा शहरी यातायात व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और इनका सुरक्षित, अनुशासित एवं नियमबद्ध संचालन ही शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु एवं सुरक्षित बना सकता है। यातायात पुलिस का उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि जागरूकता के माध्यम से सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाना है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
    कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा भविष्य में भी सड़क-सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता से संबंधित ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे।
    कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस समस्त नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील करती है कि वे यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित, सुगम एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

सोशल मीडिया सेल
कार्यालय अपर पुलिस आयुक्त,
काननू-व्यवस्था एवं मुख्यालय,
कमिश्ननरेट वाराणसी।

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