मत्स्याखेट पर 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णतः प्रतिबंधितबलरामपुर 10 जून 2026/ मत्स्य पालन विभाग सहायक संचालक ने जानकारी दी है कि वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नवीन मत्स्य पालन अधिनियम के तहत् 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में समस्त नदियों, नालों तथा छोटे नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, जलाशय निर्मित किये गये हैं। सभी में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस नियम का उल्लंघन करने एवं अपराध सिद्ध होने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना का प्रावधान है।

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