अनधिकृत अनुपस्थिति के प्रकरण में कर्मचारी को सेवा से पृथक किए जाने की अंतिम सूचना जारीअम्बिकापुर 12 जून 2026/  जिला शिक्षा अधिकारी डॉ दिनेश झा द्वारा कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर से दिनांक 09 फरवरी 2022 से निरंतर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रहे कर्मचारी श्री रामकुमार राजवाड़े को सेवा से पृथक किए जाने संबंधी अंतिम सूचना जारी की गई है।

जारी पत्र के अनुसार श्री रामकुमार राजवाड़े, ग्राम लोधिमा, पोस्ट भिटीकला, तहसील एवं जिला सरगुजा के विरुद्ध लंबे समय से अनधिकृत अनुपस्थिति का प्रकरण लंबित था। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 4114/शिकायत  जाँच/2025-26, दिनांक 23 मार्च 2026 के माध्यम से विभागीय जांच संस्थित की गई थी। जांच के लिए प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय गांधीनगर, अम्बिकापुर को जांच अधिकारी तथा प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर, अम्बिकापुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था।

विभागीय जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन क्रमांक 28 शिकायत-जांच/2025-26, दिनांक 25 मई 2026 में उल्लेख किया गया है कि संबंधित कर्मचारी को विभागीय जांच की सुनवाई हेतु दो बार सूचना पत्र जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया, किन्तु वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए और न ही अपने पक्ष में कोई अभिलेख प्रस्तुत किए। जांच अधिकारी ने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि संबंधित अपचारी सेवक के विभागीय जांच में उपस्थित नहीं होने के कारण नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना उचित है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा), मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-3-1ध्2024ध्1-3 दिनांक 14 मई 2024 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि ऐसे शासकीय सेवक जो एक माह अथवा उससे अधिक अवधि तक अनधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं, उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत दीर्घशास्ति हेतु विभागीय जांच संस्थित की जाए तथा आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा पदच्युत करने की शास्ति दी जाए।

विभागीय जांच के अंतिम निष्कर्ष एवं शासन के निर्देशों के आधार पर श्री रामकुमार राजवाड़े को सेवामुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया है कि यदि वे इस संबंध में कोई पक्ष अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 17 जून 2026 तक जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना बचाव प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उन्हें सेवा से पृथक किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।    

—00—समाचार क्रमांक

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