नसीम अहमद

अफजलगढ। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत के विकासखंड अफजलगढ़ के पंचायत सहायकों एवं सचिवों का पंचायत की स्वयं की आय, ओएसआर पोर्टल, राजस्व जेनरेशन एवं सर्विस डिलीवरी विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। एडीओ पंचायत ललित प्रताप सिंह द्वारा ओ एस आर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि अपनी पंचायत से आय का स्रोत कैसे बढ़ाएंगे। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक जितेन्द्र कुमार द्वारा बताया गया कि द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। तथा और वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायत को 40% बेसिक टाइड ग्रांट मद, 40% बेसिक अनटाइड ग्रांट में 20% परफॉर्मेंस ग्रांट में धनराशि दी जाएगी। परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त करने के लिए पंचायत को₹1200 प्रति घर प्रतिवर्ष की दर से स्वयं की आय करनी अनिवार्य है इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष इस आय में ढाई प्रतिशत की वृद्धि भी करनी है। प्रशिक्षक मौहम्मद वसीम द्वारा बताया गया कि आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में 29 विश्व से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने इसके साथ ही आर्टिकल 243 ह में पंचायत द्वारा कर फीस एवं शुल्क का अधिरोपण एवं वसूल करने के प्रावधान है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 ए एवं धारा 37 में कम से ग्राम पंचायत द्वारा योजना बनाने एवं कर वसूल करने की व्यवस्थाओं का प्रावधान है। इसके पश्चात प्रशिक्षक ममता सैनी के द्वारा धारा 37 ए से लेकर 37 के तक सभी प्रावधानों का विस्तार से वर्णन किया। पंचायत की स्वयं के संभावित स्रोत जैसे बाजार मेला उत्सव का आयोजन पर शुल्क, आर ओ वॉटर प्लांट लगाकर ग्राम समाज की जमीन पर माल बनाकर, उत्सव भवन आदि को किराए पर देकर, हाट बाजार नीलामी कर, तालाबों को ठेके पर देकर स्वयं की आय की जा सकती है। इस मौके पर एडीओ पंचायत ललित प्रताप सिंह, प्रशिक्षक जितेन्द्र कुमार, मौहम्मद वसीम, ममता सैनी एवं पंचायत सचिव, पंचायत सहायक मौजूद रहे।

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