धर्मेन्द्र कसौधन/ब्यूरो
कोठीभार (महाराजगंज): जनपद महाराजगंज के थाना कोठीभार अंतर्गत ग्राम कुइंया में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद लाठी-डंडों से मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। मारपीट की इस घटना में पीड़ित, उनके पुत्र और दामाद तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना रविवार, 26 जुलाई 2026 की दोपहर लगभग 1:30 बजे की है। कुइंया निवासी पारस हरिजन पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ हरिजन ने बताया कि गांव के ही उनके पाटीदार (रिश्तेदार) विनोद हरिजन पुत्र महातम के साथ पुरानी रंजिश चली आ रही थी।
26 जुलाई की दोपहर विनोद हरिजन, उनकी पत्नी शकुंतला देवी, तथा पुत्रियां साधना व रिंकू एकराय होकर आए और गाली-गलौज करने लगे। मना करने पर आरोपियों ने लात-मुक्कों और लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
बीच-बचाव करने आए पुत्र और दामाद को भी पीटा
पीड़ित पारस हरिजन के गुहार लगाने पर उनका पुत्र दुर्गेश हरिजन और दामाद इंदल हरिजन बचाव करने पहुंचे। लेकिन दबंगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और मिलकर तीनों की बुरी तरह पिटाई कर दी। हमले में तीनों लोगों के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। जाते-जाते आरोपी जान-माल की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
पुलिस की कार्रवाई
पीड़ित पारस हरिजन द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर थाना कोठीभार पुलिस ने सोमवार, 27 जुलाई 2026 को सुबह 9:01 बजे एफआईआर (संख्या 0222/2026) दर्ज की है।
दर्ज धाराएं:
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया है:
- धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
- धारा 352: शांति भंग करने के इरादे से अपमानित करना
- धारा 351(3): आपराधिक धमकी देना
थानाध्यक्ष अखिलेश वर्मा के निर्देश पर मामले की अग्रिम जांच उप-निरीक्षक (SI) वंश गोपाल को सौंपी गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
