बाराबंकी। रामनगर थाना क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर कथित हमले के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में तीन लोगों के नाम सामने आए हैं, जबकि कई अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।घटना 13 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच बुढ़वल स्टेशन रोड, बहद ग्राम बुढ़वल, थाना रामनगर क्षेत्र में हुई। शिकायतकर्ता देशराज गौतम, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी बाराबंकी, की तहरीर पर 17 सितंबर 2026 को रामनगर थाने में FIR दर्ज की गई।

तहरीर में आरोप लगाया गया है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ गोण्डा में साहनी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान रामनगर से बुढ़वल स्टेशन रोड पर करीब 100 अज्ञात लोगों द्वारा लाठी-डंडे, पत्थर, सरिया एवं अन्य हथियारों से लैस होकर काफिले को रोकने और हमला करने का आरोप लगाया गया है।शिकायत में अभय सिंह का नाम प्रमुखता से सामने आने तथा अमित सिंह अंश वंश द्वारा सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों को रामनगर में एकत्र होने संबंधी पोस्ट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। तहरीर में आपत्तिजनक पोस्टर, जातिसूचक गालियों और विवादित नारों के इस्तेमाल का भी उल्लेख है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कथित हमले के दौरान कई कार्यकर्ताओं को चोटें आईं और कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। तहरीर में सुहेल अख्तर, श्रवण कुमार, अमर कुमार, नीरज कुमार, सतीश कुमार, आशीष कुमार, शिवम, अवधेश कुमार और शेरखान समेत कई लोगों के घायल होने का उल्लेख किया गया है।

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 190, 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार मामले की जांच सीओ रामनगर को सौंपी गई है।मामले में पुलिस की जांच के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां और आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। एफआईआर में लगाए गए आरोपों को पुलिस जांच का विषय बताया गया है।

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