
कानपुर। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने पटाखा व्यापारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था और पटाखा बिक्री को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को लाइसेंस प्रक्रिया, दुकान लगाने के निर्धारित स्थान और सुरक्षा मानकों के संबंध में जानकारी दी
पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिन व्यापारियों को नियमानुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, वही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन की ओर से स्थान चिन्हित किए जाएंगे और व्यापारियों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही दुकान लगाने की अनुमति होगी।

बैठक में अधिकारियों ने कहा कि पटाखों की बिक्री सरकारी गाइडलाइन और निर्धारित नियमों के अनुसार ही की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुकानों पर आवश्यक सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए गए
इस दौरान पटाखा व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। अधिकारियों ने व्यापारियों की समस्याओं पर नियमानुसार विचार कर समाधान का भरोसा दिया
पुलिस के मुताबिक, पटाखा दुकानों के लाइसेंस की प्रक्रिया 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगी। दीपावली के दौरान कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सभी व्यापारियों से नियमों का पालन करने और निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री करने की अपील की है।
बाइट: दिनेश त्रिपाठी, डीसीपी मुख्यालय, कानपुर
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