ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपी को कोर्ट से दिलाई सजा

वाराणसी। जीआरपी कैण्ट वाराणसी पुलिस द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी करते हुए एक आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाई गई।
पुलिस के अनुसार पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे जोन प्रयागराज एन. कोलान्ची, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग प्रयागराज प्रशांत वर्मा तथा पुलिस अधीक्षक रेलवे वाराणसी कुंवर प्रभात सिंह के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक जीआरपी कैण्ट वाराणसी के कुशल नेतृत्व में अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
इसी क्रम में 01 अक्टूबर 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव जैन, एसीजेएम एनआर वाराणसी के न्यायालय ने धारा 379/411 भादवि के आरोपी दिनेश हरिजन पुत्र स्व. इन्द्रदेव, निवासी रुकुनपुर दरगाह, थाना बहिरयाबाद, जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
उक्त अभियोग जीआरपी कैण्ट वाराणसी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 114/2005, धारा 379/411 भादवि से संबंधित था। पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं न्यायालय में लगातार पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलाई गई।

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