कोतवाली भीरा में, पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 3 नामजद 2 अज्ञात लोगों पर झूठा मुकद्दमा लिखवाने वाले जालसाज के विरुद्ध BNS की धारा-228, 229, 308 (6), 308 (7), 351 (3), 191(2),61 में दर्ज की प्रथम सूचना रिपोर्ट

रिपोर्ट आकाश मिश्र
बहुआयामी समाचार

UP3105872262701AKM24071993
24OCT2024LMP001784

लखीमपुर खीरी। अदालत के आदेश पर भीरा कोतवाली ने की
रामसागर पुत्र लेखराम, गीता देवी पत्नी रामसागर, जूली पुत्री रामसागर, दो व्यक्ति अज्ञात निवासी कस्वा व थाना नगर पंचायत भीरा जनपद खीरी के हैं। जो काफी, दबंग, सर्कस हैक़ड किस्म के हैं। लॉयर, खोजी मीडिया रिपोर्टर (पत्रकार)को गंभीर झूठे मुकदमे में फसाने, झूठे मनगढंत, कूट रचित, कहानी व साक्ष्यों को आधार बनाकर, फिरौती की रकम मांगने की नीयत से कूट रचित भ्रामक कहानी बनाकर फर्जी मुकदमे में फसाने बाबत सरकारी धन प्राप्त करने की एवज में दिनांक 29-09-2024 थाना भीरा, दिनांक 01-10-2024 पुलिस अधीक्षक जनपद खीरी व दिनांकित 03-10-2024 माननीय सत्र न्यायालय में पक्सो एक्ट SC/ST एक्ट के तहत लोक सेवक व माननीय न्यायालय को भ्रमित कर गुमराह करने के एवज में लॉयर खोजी मीडिया रिपोर्टर (पत्रकार) यूसुफ इदरीसी को झूठे मुकदमे में फसाने की नीयत से प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें घटना दिनांक 29-09-2024 समय 11:00 बजे दर्शायी भ्रामक कूट रचित घटना के साक्ष्य सीडी/डीवीडी सहित माननीय न्यायालय के पटल पर प्रेषित किया गया। कुछ दिनों बाद दिनांक 17-10-2024 को विपक्षी गीता देवी यूसुफ इदरीसी के घर पर आकर यूसुफ इदरीसी को मुस्न्नना (प्रार्थना पत्र) दिखाते हुए रुपए 50,000 की फिरौती रकम मांगने लगी कहने लगी रुपए 50,000 दो नहीं तो पक्सो एक्ट SC/ST एक्ट में फंसा कर जेल भिजवा देंगे, साक्ष्य सी.सी.टी.वी. वीड़ियो के रूप में सीडी माननीय न्यायालय के पटल पर प्रेषित की गई। धमकी देते हुए कहने लगी हमारे सर पर बड़े-बड़े लोगों का हाथ है, तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ लॉयर खोजी मीडिया रिपोर्टर (पत्रकार) यूसुफ इदरीसी डर गया। विपक्षियों षडयंत्रकर्ताओं का अपराधिक गंभीर पक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट मुकदमें में फंसा कर, धोखाधड़ी कर फिरौती की रकम मांगना व संगठन बनाकर झूठी गवाही देना, व गवाही दिलवाना एक खतरनाक आपराधिक षडयंत्रकर्ताओं का गिरोह है जो ब्लैकमेल करके नगर पंचायत में कुछ दबंगों के इशारे पर काम करता है। माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया, षडयंत्रकर्ताओ द्वारा प्रार्थी को मनगढंत साक्ष्यों को आधार बनाकर यूसुफ इदरीसी को झूठे गंभीर मुकदमे में फसाने का प्रयास किया है। जिससे प्रार्थी का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हास व मान सम्मान में काफी ठेस पहुंची है। जिसकी भरपाई भविष्य में होना मुश्किल है। जो साक्ष्यों के आधार पर विपक्षियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर अन्य निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने से रोका जावे माननीय न्यायालय, के आदेश पर तेज तर्रार थाना प्रभारी पुष्पराज कुशवाहा ने मुकद्दमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर उपनिरीक्षक अवनीश कुमार को आदेशित कर दिया अवनीश कुमार की तहकीकात प्रथम सूचना पर बनी हुई है।

By admin_kamish

बहुआयामी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *