जिला ब्यूरो विपिन कुमार
जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जिला कृषि अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 एवं इफको के अधिकारियों के साथ समितियों पर उर्वरक उपलब्धता की समीक्षा की गयी, समीक्षा के दौरान जिन समितियों पर 05 मी0टन अथवा 100 बोरी से कम उर्वरक अवशेष है वहां प्राथमिकता पर तत्काल उर्वरक प्रेषण कराये जाने हेतु तथा उपलब्ध आर0ओ0 के अनुसार शत प्रतिशत उर्वरक त्वरित गति से प्रेषित किये जाने हेतु जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 को निर्देशित किया गया।
बैठक में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, बाराबंकी से यह अपेक्षा की गयी कि तहसीलवार सम्बन्धित अपर जिला सहकारी अधिकारियों के माध्यम से प्रतिदिन समितियों पर उर्वरकों की उपलब्धता की जांच कराकर उनके माध्यम से यह सूचना प्राप्त कर कि किन समितियों पर उर्वरक समाप्त होने वाली है अथवा नहीं है वहां प्राथमिकता पर प्रेषित कराये।
उपरोक्त बैठक के क्रम में जिला प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि आज उनके द्वारा 22 समितियों-सूरतगंज, अशोकपुर, दिलौना, बड़ागावं संघ, बरदरी, भिलवल, हरख, लहसी, मियागंज, निन्दूरा,, रजौली, रामनगर संघ, बड़ागावं, सरैया, सेमरावां, शरीफाबाद, सैदनपुर, पिपरीमोहार, बांसगांव, कस्बा इचौली, गुरूसेल अनवारी पर यूरिया तथा 07 समितियों/ केन्द्रो-भयारा, कैथा, दिलौना, तेजवापुर, थोक केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार पारा इब्राहिम, सोहिलपुर तथा इफको सेन्टर पर डी0ए0पी0/एन0पी0के0 आपूर्ति करायी गयी है।
जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा तहसील नवाबगंज एवं हैदरगढ़ क्षेत्र के 11 उर्वरक बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स शिवा बीज भण्डार सादुल्लापुर, मेसर्स गुरूकृपा खाद भण्डार सैदनपुर द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया तथा मेसर्स रवि खाद भण्डार मवैया, के प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड प्रदर्शित न पाये जाने तथा बिक्री रजिस्टर पूर्ण न किये जाने के कारण इनका उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित किया गया।
समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि किसी भी दशा में कृषकों को उर्वरक के साथ कोई भी अन्य उत्पादों की टैगिंग न की जाए था निर्धारित दर से ही कृषकों को उनकी जोत एवं भूमि अभिलेखों व फसल संस्तुति के अनुसार उर्वरक पी0ओ0एस0 मशीन से उपलब्ध कराये तथा उसका पूर्ण विवरण बिक्री रजिस्टर में अद्यतन पूर्ण करें। साथ ही कृषकों को रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए। यदि किसी स्तर से यह शिकायत प्राप्त होती है कि किसी विक्रेता द्वारा टैगिंग की गयी है अथवा अधिक दर पर बिक्री किया गया है, तो उसके विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।
जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सभी उर्वरक वर्तमान समय में पर्याप्त उपलब्ध है, अतः किसान भाई जितनी आवश्यकता है, उतनी ही उर्वरक की खरीददारी करें। कृषकों को किसी प्रकार की उर्वरक हेतु असुविधा न हो इसके लिए जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित है, जिसका नं0 9116295764 है, जिस पर कृषक भाई अपनी उर्वरक से सम्बन्धित किसी प्रकार की शिकायत पूर्वान्ह 10ः00 बजे सायं 05 बजे तक दर्ज करा सकते है।
