अंकुल प्रजापति

बिजनौर। बिजनौर में एक व्यक्ति को उसके भाई की हत्या के मामले में आज कड़ी सजा सुनाई गई। जिला न्यायालय ने आरोपी विनेश को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला 29 दिसंबर 2024 का है। ग्राम धौलागढ़ के पिंटू सैनी के भाई मोहित की हत्या चाकू से कर दी गई थी। इस मामले में विनेश पुत्र रामकुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया था। थाना नूरपुर में धारा 103 (1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस और अभियोजन विभाग ने अदालत में मजबूत पैरवी की। यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान का हिस्सा था। इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना है।
न्यायाधीश ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर 25 सितंबर 2025 को यह फैसला सुनाया। दोषी विनेश धौलागढ़, बिजनौर का रहने वाला है।

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