बरेली बवाल: नफरती मौलाना तौकीर की हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ी ,फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी।
रिपोर्टर
प्रदीप पाण्डेय
बदायूं

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा मंगलवार को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में पेश हुए उनके करीबी सहयोगियों को अदालत में फिजिकली रूप से पेश किया गया। कोर्ट ने मौलाना की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया।

बरेली आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा मंगलवार को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में पेश हुए उनके करीबी सहयोगियों को अदालत में फिजिकली रूप से पेश किया गया कोर्ट ने मौलाना की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। मौलाना तौकीर रजा पर 26 सितंबर को जुम्मा की नमाज के बाद बरेली में हुए हिंसक बवाल को भड़काने का आरोप है उनके खिलाफ इस मामले में 10 अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं इसके अलावा वह 2019 के सी ए ए एनआरसी विरोध प्रदर्शन में भी आरोपी है। पुलिस ने सभी मामलों में बी वारंट जारी कर रखा है।
26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हुआ। मौलाना ने इस्लामिया ग्राउंड में बड़ी सभा करने का ऐलान किया। लेकिन प्रशासन ने नवरात्र और दो उर्स के चलते धारा 163 लागू कर प्रदर्शन पर रोक लगा दी। बावजूद इसके मौलाना ने वीडियो जारी कर पुलिस को सरकार को चुनौती दी भीड़ को रोकने की कोशिश के दौरान पथराव और फायरिंग हुई। भीड़ ने पेट्रोल पंप फेके जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। खलील तिराहे पर नवाज के बाद भीड़ ने नारेबाजी शुरू की भीड़ ने पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बम से हमला किया। यह हंगामा नौम हला मस्जिद कोतवाली नावेल्टी चौराहा आजमनगर और श्यामगंज तक फैल गया ।

मौलाना के खिलाफ दंगा भड़काने लोगों को उकसाने और धमकी देने और हत्या की साजिश जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज है उनके वकील सुनील सक्सेना के मुताबिक ,इन धाराओं में 6 महीने में जमानत मिलना मुश्किल है इन एस ए लागू होने पर कम से कम 1 साल तक रिहाई असंभव है मौलाना के कई गरीबी जेल में बंद है। इसमें राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस, पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम, फरहत,मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ,अनीस सकलेनी और साजिद शामिल है। अब तक कुल 105 लोग जेल में हैं।
