आदर्श श्रीवास्तव सह ब्यूरो हेड उत्तर प्रदेश

वाराणसी।मां दुर्गा के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप से जुड़े प्रकरण में सराय हड़हा व्यापार मंडल के महामंत्री अजहर आलम उर्फ अज्जू को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने गिरफ्तारी की स्थिति में ₹50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र दाखिल करने पर उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है।

इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह एवं उनके सहयोगी अमनदीप सिंह व आशुतोष उपाध्याय ने पक्ष रखते हुए प्रभावशाली पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने राहत प्रदान की।

अभियोजन के अनुसार, पत्रकार भुवनेश्वरी मलिक द्वारा दो अक्टूबर 2025 को चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि बनारस व्यापार मंडल नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में मां दुर्गा के खिलाफ अपमानजनक वीडियो शेयर कर धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया गया।

पुलिस ने इस संबंध में व्यापारी राशिद सिद्दीकी, अजहर आलम अज्जू और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए राहत दी।

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