सिद्धार्थनगर 26 नवम्बर 2025/जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री बलराम सिंह की उपस्थिति में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुआ। जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जीएन द्वारा बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अन्तर्गत अधी0 अभि0 विद्युत अजय कुमार से जनपद के नेवर पेड व लांग अनपेड (घरेलू) स्वीकृत भार 2 किलो वाट तथा (वाणिज्यिक) स्वीकृत भार 1 किलो वाट तक के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट के तीनों डिवीजन के उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया।जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जीएन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल राहत योजना 2025-26 चलाया जा रहा है। यह योजना दिनांक 01 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसके अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2025 तक विद्युत बिल के बकाये को उपभोक्ता द्वारा प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण राशि 2000 जमा कराने पर पंजीकरण तिथि तक विलम्बित भुगतान अधिभार में 100 प्रतिशत छूट प्रदान किया जा रहा है। प्रथम चरण दिनांक 01.12.2025 से 31.12.2025 तक पंजीकरण कराने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट के साथ तीन विकल्प में भुगतान का प्राविधान किया गया है पूर्ण भुगतान करने पर विद्युत बिल के मूल बकाये (दिनांक 31.03.2025) में 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी, रू0 750 मासिक किस्त एवं वर्तमान बिल का भुगतान, रू0 500 मासिक किस्त एवं वर्तमान बिल का भुगतान कर सकते हैं। द्वितीय चरण दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026 तक पंजीकरण कराने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट के साथ तीन विकल्प में भुगतान का प्राविधान किया गया है पूर्ण भुगतान करने पर विद्युत बिल के मूल बकाये (दिनांक 31.03.2025) में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी, रू0 750 मासिक किस्त एवं वर्तमान बिल का भुगतान, रू0 500 मासिक किस्त एवं वर्तमान बिल का भुगतान कर सकते हैं। तृतीय चरण दिनांक 01.02.2026 से 28.02.2026 तक पंजीकरण कराने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट के साथ तीन विकल्प में भुगतान का प्राविधान किया गया है पूर्ण भुगतान करने पर विद्युत बिल के मूल बकाये (दिनांक 31.03.2025) में 15 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी, रू0 750 मासिक किस्त एवं वर्तमान बिल का भुगतान, रू0 500 मासिक किस्त एवं वर्तमान बिल का भुगतान कर सकते हैं। विद्युत चोरी के प्रकरणो में राजस्व निर्धारण की धनराशि में प्रथम चरण दिनांक 01.12.2025 से 31.12.2025 तक पंजीकरण कराने पर 50 प्रतिशत की छूट तथा द्वितीय चरण दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026 तक पंजीकरण कराने पर 45 प्रतिशत की छूट, तृतीय चरण दिनांक 01.02.2026 से 28.02.2026 तक पंजीकरण कराने पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पंजीकरण ूूूण्नचचबसण्वतह बेवसाइट के माध्यम से अथवा किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय, कैश काउन्टर, यूपीपीसीएल कन्ज्यूमर ऐप, जनसेवा केन्द्र, फिनटेक प्रतिनिधि एवं मीटर रीडर के माध्यम से कराया जा सकता है। विद्युत बिल में छूट का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण के समय दो हजार रूपये का भुगतान करना होगा। सीएससी एवं विद्युत सखी विद्युत उपभोक्ताओ को जागरूक कर लाभ दिलाये। जिलाधिकारी ने विद्युत सखी को प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश दिया। अधिशासी अभियन्ता को व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु निर्देश दिया गया। इस अवसर पर अधीक्षण अभियन्ता अजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता विद्युत सिद्धार्थनगर ज्ञान प्रकाश, बांसी संतप्रिय गौतम, डुमरियागंज संतोष कुमार त्रिपाठी, डीसी एनआरएलएम आदि उपस्थित थे।

By MD NEWS

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