***लखनऊ।* बुधवार को नियामक आयोग की ओर से जारी नई कास्ट डाटा बुक ने स्पष्ट किया गया है कि बिजली उपभोक्ताओं को पोस्टपेड अथवा प्रीपेड स्मार्ट मीटर चुनने का अधिकार है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के तहत उपभोक्ताओं के पास यह अधिकार प्राप्त है।राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि विद्युत अधिनियम-2003 के तहत उपभोक्ताओं को पोस्टपेड अथवा प्रीपेड मीटर चुनने का अधिकार मिला है। अब तक राज्य में इसका पालन नहीं किया जा रहा था। नई कास्ट डाटा बुक ने स्पष्ट कर दिया है कि पोस्टपेड कनेक्शन पर सिक्योरिटी राशि जमाकर उपभोक्ता पोस्टपेड कनेक्शन रख सकता है।*सहमति के बिना कनेक्शन देना विद्युत अधिनियम के खिलाफ*उपभोक्ता की सहमति के बिना जबरिया प्रीपेड मोड में कनेक्शन देना विद्युत अधिनियम के खिलाफ है। आयोग ने बिजली कंपनियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि स्मार्ट मीटर लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनका मोड (प्रीपेड या पोस्टपेड) उपभोक्ता की सहमति पर निर्भर करेगा।*रिपोर्टर* *ऋषि राज*

Loading

By MD News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

सीएचसी स्योहारा में 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की नियमित हो रही एनसीडी स्क्रीनिंग।……………………………रिपोर्टर नौशाद मालिक…………………………….बीपी, शुगर समेत कैंसर की जांच की सुविधा, अधीक्षक डॉ स्नेही ने लोगों से एनसीडी स्क्रीनिंग कराने की अपील की।स्योहारा। गैर संचारी रोगों (एनसीडी) की समय रहते पहचान और रोकथाम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्योहारा में 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचने वाले लोगों की ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कैंसर आदि से संबंधित जांच की जा रही है।जबसे सीएचसी स्योहारा में एनसीडी चिकित्सा अधिकारी डॉ अभिजीत भारद्वाज की पोस्टिंग हुई है । एनसीडी स्क्रीनिंग में भी सुधार हुआ है।जिले मे स्योहरा 3 नंबर पर आ गया है।