बाराबंकी:रविवार को बजट 2026-27 लोकसभा में पेश किया गया बजट से कर्मचारियों को बहुत उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब या स्टैंडर्ड डिडेक्शन में कुछ बदलाव होगा लेकिन कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पूर्व की भांति ही 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 01 अप्रैल 2026 से लागू होगा जिसमें इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है। 31 जुलाई तक रिटर्न एवं संशोधित आईटीआर 31 मार्च तक भर सकेंगे। कर दाता अपने रिटर्न को अपडेट भी कर सकेंगे। अभिषेक सिंह, जिला अध्यक्ष उ०प्र० प्राथमिक शिक्षक संघ बाराबंकी का कहना है कि वर्तमान बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 75000 से अधिक बढ़ने की हम सभी को आशा थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ एवं इसके साथ ही पति पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर टैक्स की कुछ शर्तों में छूट दिये जाने बदलाव की आशा थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ।

मंडल ब्यूरो चीफ अयोध्या तेज बहादुर शर्मा।

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