एम डी न्यूज़
बरेली में पुलिस और प्रशासन की टीम ने फतेहगंज पश्चिमी के कुख्यात स्मैक तस्कर अकरम को पिट एनडीपीएस एक्ट में निरुद्ध कर उसकी संपत्ति कुर्क की है। अकरम के गिरोह के सात अन्य सदस्यों की मिलाकर 68 लाख से ज्यादा की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। इज्जतनगर थाने के निवर्तमान थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि अभियुक्त अकरम, जावेद और राशिद स्मैक बनाकर अवैध रूप से बिक्री करते थे। आरोपियों ने इस तरह अपराध कर अवैध धन लाभ अर्जित करते हुए चल अचल संपत्ति बनाई। आरोपियों ने गिरोह बनाकर एक साथ आर्थिक व भौतिक लाभ के उद्देश्य से अपराध किया था। तब थाना इज्जतनगर पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसी क्रम में आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। अभियुक्त गैंग लीडर अकरम के विरूद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई। अकरम के विरूद्ध सीजिंग/फ्रीजिंग अथॉरिटी न्याय निर्णायक प्राधिकारी के आदेश अनुपालन में कुल चल व अचल सम्पत्ति 6,150,948 रुपये की संपत्ति को फ्रीज किया गया। आदेश अनुपालन में अभियुक्त जावेद की कुल चल व अचल संपत्ति 5,57,000 रुपये और अभियुक्त राशिद उपरोक्त की कुल चल व अचल संपत्ति 92,646 रुपये को फ्रीज किया गया।

रिपोर्टर गौरव कुमार एम डी न्यूज़ बरेली।

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