महराजगंज (निचलौल): जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टिकुलहिया में पैतृक जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में गंभीर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है।

​ग्राम टिकुलहिया निवासी आवेदक सतीश मद्धेशिया (पुत्र नारायण मद्धेशिया) का आरोप है कि उनकी पैतृक जमीन (रकबा नंबर 588 में 40.25 वर्ग मीटर और रकबा नंबर 737 में 25 वर्ग मीटर) उनके पिता द्वारा गांव के ही विष्णु प्रजापति और उनकी बहन जग्गी देवी को बेची गई थी। इस बिकी हुई जमीन के अलावा, जो शेष पैतृक भूमि बची थी, उस पर सतीश मद्धेशिया ने चारों तरफ 5 फीट ऊंची दीवार (बाउंड्रीवॉल) बनाकर, अंदर नल और आवास निर्माण कराकर लंबे समय से काबिज थे।


​आरोप है कि विपक्षीगण नियत खराब होने के कारण उस शेष जमीन पर भी अवैध कब्जा करना चाहते थे। इसी इरादे से विपक्षियों ने गोलबंद होकर सतीश मद्धेशिया के घर पर धावा बोल दिया। बाउंड्रीवॉल में तोड़फोड़ करने के साथ ही पीड़ित पक्ष के साथ जमकर मारपीट की गई और जान-माल की धमकी दी गई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, BNS की धाराओं में केस दर्ज

​घटना की गंभीरता को देखते हुए निचलौल थाना पुलिस ने पीड़ित सतीश मद्धेशिया की प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 0154/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित गंभीर धाराओं में केस पंजीकृत किया है:
​धारा 191(2): दंगा/बलवा करने के संबंध में
​धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए
​धारा 351(3): जान से मारने की धमकी देने के संदर्भ में
​धारा 324(2): शरारत या तोड़फोड़ से नुकसान पहुंचाने के मामले में
​नामजद आरोपी और गिरफ्तारी
​पुलिस ने इस मामले में कुल 5 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है:
विष्णु (पुत्र दल्ली)
​आदर्श (पुत्र विष्णु)
​आदित्य (पुत्र विष्णु)
​जग्गी देवी (पत्नी जनार्दन)
​शिवम (पुत्र जनार्दन)

​अन्य अज्ञात निवासीगण टिकुलहिया


ताजा अपडेट: निचलौल पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी विष्णु और उसके दो बेटों—आदर्श व आदित्य को हिरासत में ले लिया है। पुलिस तीनों आरोपियों को कस्टडी में लेकर आगे की आवश्यक विधिक और कानूनी कार्रवाई कर रही है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है।

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