केन्द्रीय जेल अंबिकापुर के 100 मीटर दायरे को घोषित किया गया रेड जोन, ड्रोन एवं हवाई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध
अम्बिकापुर 12 जून 2026/  केन्द्रीय जेल अंबिकापुर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा जेल परिसर में प्रतिबंधित सामग्री की संभावित आपूर्ति को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अंबिकापुर तथा मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में यह आदेश जारी किया गया है। केन्द्रीय जेल अंबिकापुर चारों ओर से आवासीय बस्तियों से घिरा हुआ है, जिससे असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन अथवा अन्य हवाई माध्यमों से जेल परिसर में प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाए जाने की आशंका बनी रहती है।
जारी आदेश के अनुसार केन्द्रीय जेल अंबिकापुर की मुख्य दीवार के बाहर 100 मीटर की परिधि को रेड जोन एवं नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन, गुब्बारे तथा किसी भी प्रकार के विमानन उपकरणों के उड़ान संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त जेल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन, गुब्बारे अथवा अन्य हवाई उपकरणों के माध्यम से किसी भी प्रकार की हवाई फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
 आदेश का उल्लंघन करने पर  भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 223 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

3 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *