आधा दर्जन दुकानदारों को कारण बताओं नोटिस जारी

उर्वरक विक्रेता के लाइसेंस किये गये निलंबित-

एमडी न्यूज उत्तर प्रदेश प्रभारी – अजीत यादव

बहराइच – उत्तर प्रदेश शासन एवं
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में 04 टीमें गठित कर उर्वरक विक्रेताओं के यहां औचक छापेमारी की गई। जिला कृषि अधिकारी डॉ सुबेदार यादव द्वारा मिहीपुरवा एवं नानपारा तहसील में, उप कृषि निदेशक द्वारा सदर, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक द्वारा पयागपुर, जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा कैसरगंज एवं महसी तहसील में छापेमारी अभियान चलाया गया। सभी टीमों द्वारा कुल 38 दुकानों पर छापेमारी कर, संदिग्धता प्रतीत होने पर 15 नमूने ग्रहण कर प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया।
जिला कृषि अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान, बिक्री एवं स्टाक में अनियमित पाए जाने के कारण अंकित खाद भंडार रायबोझा,दुकान बंद करके भाग जाने के कारण रामकेवल वर्मा उर्वरक विक्रेता निमिया धर्मकांटा रायबोझा का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। अभिलेख का अपूर्ण होने के कारण भोला खाद भंडार, ज्योति खाद भंडार, निषाद अजय ट्रेडर्स, अखिलेश खाद एवं बीज भंडार मिही पुरवा, एवं महेश खाद एवं बीज भंडार रायबोझा सहित 6 विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।
जिला कृषि अधिकारी द्वारा समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि सभी उर्वरक विक्रेता पोस मशीन से आधार कार्ड से फार्मर रजिस्ट्री एवं खेतौनी के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करें । उर्वरक वितरण के साथ-साथ स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर स्टॉक एवं उर्वरक खरीदने वाले का रिकॉर्ड प्रतिदिन प्रतिदिन मेंटेन कर उर्वरक की बिक्री करें।
समस्त उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गई है यदि किसी भी विक्रेता द्वारा अनियमिता वरती जाएगी एवं सीमावर्ती राज्यों में उर्वरक की कालाबाजारी की जाएगी, या बिना लाइसेंस के उर्वरक बिक्री, यह संदिग्ध उर्वरक बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, उर्वरक (परिसंचरण नियंत्रण) आदेश 1973, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी । जिला कृषि अधिकारी द्वारा जनपद बहराइच के सभी किसानों को अवगत कराया जाता है कि यदि जनपद में कोई भी व्यक्ति संदिग्ध या बिना लाइसेंस के उर्वरक की बिक्री करता है तो उस दुकानदार के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी कार्यालय मे शिकायत दर्ज कराये, शिकायत के उपरांत संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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